आरबीआइ/2011-2012/69
संदर्भ : बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 3 /01.02.00/2011-2012
1 जुलाई 2011
10 आषाढ़ 1933 (शक)
अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त
प्रदान करनेवाली संस्थाएँ
(एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी एवं सिडबी)
महोदय
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं }द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण,
मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 3/ 01.02.00/2010-11 देखें । संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2011 तक उक्त विषय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों /दिशानिर्देशों को समेकित तथा अद्यतन किया गया है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है ।
2. यह नोट किया जाए कि अनुबंध V में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित अनुदेशों को इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है ।
भवदीय
(दीपक सिंघल)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक : यथोक्त
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