भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001
अधिसूचना सं.फेमा 205/2010-आरबी
दिनांक: 7 अप्रैल, 2010
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का
अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2010
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-
(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)(संशोधन) विनियमावली 2010 कहे जायें ।
(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
2. विनियम में संशोधन :-
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/आरबी-2000) (इसके बाद मूल विनियमावली के रूप में संदर्भित ) के,
(i) विनियम 6 के उप-विनियम (2)में, खंड (iv) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात :
"(iv) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को स्वत्वाधिकार आधार पर निम्नवत् प्रस्ताव दिया जायेगा:
(क) भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबध्द कंपनी के शेयरों के मामलों में कंपनी द्वारा नियत मूल्य पर ;
(ख) भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में गैर-सूचीबध्द कंपनी के शेयरों के मामलों में उस मूल्य पर जो कि स्वत्वाधिकार आधार पर निवासी शेयरधारकों को दिये गये मूल्य से कम न हो । "
(ii) अनुसूची 1 में पेराग्राफ 5 को ध निम्नलिखित पेराग्राफ से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :
" 5.निर्गम मूल्य
भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों को इस अनुसूची के तहत जारी शेयरों का मूल्य निम्नलिखित से कम नहीं होगा -
(क) जहाँ पर शेयर कंपनी, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबध्द है, उस कंपनी के शेयरों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार निकाला गया मूल्य ;
(ख) जहाँ पर शेयर कंपनी भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबध्द न हो तो उस कंपनी के शेयरों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत श्रेणी-।- मर्चेंट बैंकर अथवा सनदी लेखाकार द्वारा बट्टागत मुक्त नकदी प्रवाह विधि के अनुसार किया गया उचित मूल्याकंन; और
(ग) जहाँ पर शेयर अधिमान्य आबंटन पर जारी हुए हों , भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एक निवासी व्यक्ति से अनिवासी व्यक्ति को शेयरों के अंतरण पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार ।"
(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 8, 2000 के जी.एस.आर. सं.406(अ) में भाग II खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई है और तत्पश्चात् निम्नवत् संशोधित किए गए हैः-
सं.सा.नि.सं. |
158 (अ) |
दिनांक 02.03.2001 |
सं.सा.नि.सं. |
175 (अ) |
दिनांक 13.03.2001 |
सं.सा.नि.सं. |
182 (अ) |
दिनांक 14.03.2001 |
सं.सा.नि.सं. |
04(अ) |
दिनांक 02.01.2002 |
सं.सा.नि.सं. |
574 (अ) |
दिनांक 19.08.2002 |
सं.सा.नि.सं. |
223 (अ) |
दिनांक 18.03.2003 |
सं.सा.नि.सं. |
225 (अ) |
दिनांक 18.03.2003 |
सं.सा.नि.सं. |
558 (अ) |
दिनांक 22.07.2003 |
सं.सा.नि.सं. |
835 (अ) |
दिनांक 23.10.2003 |
सं.सा.नि.सं. |
899 (अ) |
दिनांक 22.11.2003 |
सं.सा.नि.सं. |
12 (अ) |
दिनांक 07.01.2004 |
सं.सा.नि.सं. |
278 (अ) |
दिनांक 23.04.2004 |
सं.सा.नि.सं. |
454 (अ) |
दिनांक 16.07.2004 |
सं.सा.नि.सं. |
625 (अ) |
दिनांक 21.09.2004 |
सं.सा.नि.सं. |
799(अ) |
दिनांक 08.12.2004 |
सं.सा.नि.सं. |
201 (अ) |
दिनांक 01.04.2005 |
सं.सा.नि.सं. |
202 (अ) |
दिनांक 01.04.2005 |
सं.सा.नि.सं. |
504(अ) |
दिनांक 25.07.2005 |
सं.सा.नि.सं. |
505(अ) |
दिनांक 25.07.2005 |
सं.सा.नि.सं. |
513(अ) |
दिनांक 29.07.2005 |
सं.सा.नि.सं. |
738(अ) |
दिनांक 22.12.2005 |
सं.सा.नि.सं. |
29(अ) |
दिनांक 19.01.2006 |
सं.सा.नि.सं. |
413(अ) |
दिनांक 11.07.2006 |
सं.सा.नि.सं. |
712(अ) |
दिनांक 14.11.2007 |
सं.सा.नि.सं. |
713(अ) |
दिनांक 14.11.2007 |
सं.सा.नि.सं. |
737(अ) |
दिनांक 29.11.2007 |
सं.सा.नि.सं. |
575(अ) |
दिनांक 05.08.2008 |
सं.सा.नि.सं. |
896(अ) |
दिनांक 30.12.2008 |
सं.सा.नि.सं. |
851(अ) |
दिनांक 01.12.2009 |
|