आरबीआइ/2012-2013/95 बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 16/21.06.001/2012-13
2 जुलाई 2012 11 आषाढ़ 1934 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय
मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता और बाज़ार अनुशासन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा (एनसीएएफ)
कृपया 1 जुलाई 2011 का मास्टर परिपत्र सं. बैंपविवि. बीपी. बीसी.11 /21.06.001/2011-12 देखें, जिसमें उस तारीख तक बैंकों को जारी दिशानिर्देशों को समेकित किया गया था ।
2. उपर्युक्त मास्टर परिपत्र को अनुबंध 17 में सूचीबद्ध किए गए 30 जून 2012 तक जारी किये गये संबंधित अनुदेशों को शामिल करते हुए समुचित रीति से अद्यतन किया गया है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर प्रदर्शित किया गया है ।
3. यह मास्टर परिपत्र 2 मई 2012 को जारी किए गए और 1 जनवरी 2013 से क्रमिक रूप से प्रभावी होनेवाले बासेल III पूंजी विनियमों से संबंधित दिशानिर्देशों को कवर नहीं करता है। तथापि पूर्वोक्त परिपत्र में दिये गए अनुसार 31 मार्च 2013 को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष के लिए बैंकों को उपर्युक्त दिशानिर्देशों तथा बासेल III पूंजी पर्याप्तता ढांचे, दोनों के अंतर्गत अभिकलित पूंजी अनुपातों को प्रकट करना होगा।
भवदीय
(दीपक सिंघल) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।