भारिबै/2012-13/458
सबैंलेवि. के.ऋ.प्र. सं . एच - 5603/15.02.001/2012-13
28 मार्च, 2013
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक
प्रधान कार्यालय, सरकारी लेखा विभाग
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर/ स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर/
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/आंध्र बैंक/
इलाहाबाद बैंक/ बैंक ऑफ बड़ौदा/बैंक ऑफ इंडिया/
बैंक ऑफ महाराष्ट्र/ केनरा बैंक/सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/
कार्पोरेशन बैंक/ देना बैंक/ इंडियन बैंक/ इंडियन ओवरसीज बैंक/
पंजाब नेशनल बैंक/ सिंडीकेट बैंक/ यूको बैंक/ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/विजया बैंक/आईडीबीआई बैंक लिमिटेड/ आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
महोदया / प्रिय महोदय,
लोक भविष्य निधि योजना,1968 (पीपीएफ, 1968) और
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस, 2004) - ब्याज दरों में संशोधन
कृपया हमारे दिनांक 20 जनवरी, 2012 के परिपत्र आरबीआई/2011-12/359 को देखें जो अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज दरों के बारे में है और जिसमें यह संकेत दिया गया था कि सरकार के निर्णय के अनुसार विभिन्न अल्प बचत योजनाओं के ब्याज दर के संशोधन को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उस वर्ष के 01 अप्रैल से पहले सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
2. भारत सरकार ने अब उनके कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 6-1/2011-एनएस.II(पीटी.) दिनांक 25 मार्च, 2013 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए विभिन्न अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज की दर को सूचित किया है । तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए पीपीएफ, 1968 और एससीएसएस, 2004 के लिए ब्याज की दर, 01 अप्रैल, 2013 से, योजनाओं में चक्रवृद्धि / पेमेंट बिल्ट-इन आधार पर निम्नानुसार होगी:
योजना |
ब्याज की दर
01/04/2012 से प्रभावी |
ब्याज की दर
01/04/2013 से प्रभावी |
5 वर्षीय एससीएसएस, 2004 |
9.3%प्रति वर्ष |
9.2%प्रति वर्ष |
पीपीएफ,1968 |
8.8%प्रति वर्ष |
8.7%प्रति वर्ष |
3. इस परिपत्र की विषयवस्तु को अपने बैंक की पीपीएफ, 1968 और एससीएसएस, 2004 योजनाओं को संचालित करने वाली शाखाओं की जानकारी में लाए। इसे पीपीएफ, 1968 और एससीएसएस, 2004 अंशदाताओं की जानकारी के लिए अपनी शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करें।
(संगीता लालवानी)
महाप्रबंधक
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