भारिबैं/2016-17/28 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.083/03.10.001/2016-17
28 जुलाई, 2016
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
महोदया/महोदय
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में एनबीएफसी द्वारा राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 25 मार्च 2015 के एफआईडीडी सं. एफएसडी बीसी 52/05.10.001/2014-15, दिनांक 21 अगस्त 2015 के एफआईडीडी सं. एफएसडी.बीसी.12/ 05.10.001/2015-16 और दिनांक 30 जून 2016 के एफआईडीडी सं. एफएसडी.बीसी.27/ 05.10.001/2015-16 द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश जारी किये है।
2 यह निर्णय लिया गया है कि, उपरोक्त दिशा-निर्देश, यथोचित, उपयुक्त राहत उपायों के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत ढांचा, यथा जिला परामर्शदात्री समिति/ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, द्वारा निर्धारित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत एनबीएफसी पर भी लागू किया जाएगा ।
भवदीय
(सी.डी.श्रीनिवासन) मुख्य महाप्रबंधक
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