आरबीआई/2016-17/129
डीसीएम (आयो) सं 1272/10.27.00/2016-17
13 नवम्बर 2016
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक /
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक
महोदय,
वर्तमान के 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी : सीमाओं में संशोधन
उक्त विषय पर कृपया हमारे दिनांक 08 नवंबर, 2016 के परिपत्र डीसीएम (आयो) सं 1226/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें । इसकी समीक्षा करने पर, सीमाओं में निम्नानुसार कुछ संशोधन किए गए हैं :
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काउंटर से विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की विनिमय की वर्तमान सीमा को रू. 4000/- से बढ़ाकर रू. 4500/- कर दिया गया है ।
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एटीएम से प्रतिदिन आहरण की वर्तमान सीमा पुन: अंशशोधित किए गए एटीएम में रू. 2000/- को बढ़ाकर रू. 2500/- किया गया है, अन्य एटीएम में पुन: अंशशोधित किए जाने तक रू. 50/- तथा रू. 100/- बैंक नोटों का वितरण जारी रहेगा ।
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बैंक खाते से आहरण की साप्ताहिक सीमा को रू. 20000/- से बढ़ाकर रू. 24000/- किया गया है तथा रू. 10000/- प्रतिदिन आहरण की सीमा नहीं रहेगी ।
2. सरकारी पेंशनर्स के लिए जीवित प्रमाण पत्र, जो प्रतिवर्ष नवंबर में प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2017 तक बढ़ाई गई है ।
3. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग (विकलांग) व्यक्तियों हेतु अलग से लाईन लगाने की व्यवस्था करें । इसी प्रकार, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय के लिए आने वाले तथा बैंक खाते में जमा करने हेतु आने वाले व्यक्तियों के लिए भी अलग अलग लाईन लगाने की व्यवस्था की जाए ।
4. बैंकों को व्यवसाय प्रतिनिधियों के बैंक खाते से आहरण के लिए नकदी वितरण की सीमा को रू. 2500/- तक बढ़ाने हेतु सूचित किया जाता है ।
5. उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।
6. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।
भवदीय
(पी. विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक |