भारिबैं/2016-17/87
एफएमआरडी.डीआइआरडी.07/14.03.007/2016-17
20 अक्तूबर 2016
सभी एसजीएल/सीएसजीएल खाताधारक
प्रिय महोदय/महोदया
एनडीएस-ओएम वेब मॉड्यूल – गिल्ट खाताधारकों (जीएएच) तक पहुँच
जैसाकि 5 अप्रैल 2016 को वर्ष 2016-17 के लिए प्रथम द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (पैराग्राफ 36) में घोषणा की गयी थी, यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिक सदस्यों (पीएम) के लिए यह बाध्यकर बना दिया जाये कि वे अपने घटक गिल्ट खाताधारकों (व्यक्तियों को छोड़ कर) को समर्थक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में ऑनलाइन व्यापार करने के लिए वेब आधारित एनडीएस-ओएम मॉड्यूल दें । जो घटक इस सुविधा का उपभोग नहीं करना चाहते हों, वे लिखित रूप में सूचना दे कर इससे बाहर हो सकते हैं । दूसरी ओर, अलग-अलग जीएएच, जो एनडीएस-ओएम वेब सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें केवल विशेष अनुरोध के आधार पर वेब तक पहुँच प्रदान की जाये ।
2. जीएएच का एनडीएस-ओएम के वेब मॉड्य़ूल तक पहुँच प्राप्त करना संबंधित पीएम के नियंत्रण के अधीन होगा, क्योंकि पीएम अपने जीएएच के संबंध में व्यापार के निपटान के लिए जिम्मेवार बना रहेगा, जैसाकि इस समय है । जीएएच द्वारा एनडीएस-ओएम वेब मॉड्यूल पर निष्पादित सभी व्यापार समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये सीएसजीएल दिशानिर्देशों, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और/या अन्य अनुदेशों के अधीन होंगे ।
3. उक्त परिपत्र/प्रेस प्रकाशनी में निर्धारित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।
भवदीय
(टी. रबिशंकर)
मुख्य महाप्रबंधक
|