भा.रि.बैं/2016-17/325 बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.75/12.07.150/2016-17
22 जून 2017
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
महोदय
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “द रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड एन.वी.” को हटाना
हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “द रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड एन.वी” को 6 मई – 12 मई 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 28 फरवरी 2017 की अधिसूचना बैंविवि.आइबीडी.सं.9999/23.13.020/2016-17 के द्वारा हटाया गया है।
भवदीय
(एम. जी. सुप्रभात) उप महाप्रबंधक
इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।