बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया” की समाप्ति |
भा.रि.बैं./2017-18/84
बैं.विवि.सं.आरईटी.बीसी.94/12.07.150/2017-18
09 नवंबर, 2017
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
महोदय/ महोदया,
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अर्थ के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के रूप में “कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया” की समाप्ति
हम सूचित करते हैं कि 05 सितंबर 2017 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.2224/23.13.127/2017-18 जो 28 अक्तूबर – 03 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ के अंतर्गत “कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया” बैंकिंग कंपनी नहीं रही।
भवदीय,
(एम.जी. सुप्रभात)
उप महाप्रबंधक |
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