भारिबैंक/2017-18/35
बैंविवि.सीआईडी.बीसी.सं.79/20.16.042/2017-18
02 अगस्त 2017
सभी साख सूचना कंपनियां
महोदय/महोदया
समग्र ऋण सूचना रिपोर्टें जारी करना
कृपया दिनांक 27 जून 2014 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.सीआईडी.बीसी.127/20.16.056/2013-14 के अनुबंध IV का पैरा (v) देखें, जिसमें ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को सूचित किया गया था कि किसी ग्राहक की ऋण सूचना रिपोर्ट में एक से अधिक उधार लिए जाने के मामले में, उसके मौजूदा तथा बंद हो चुके, दोनों प्रकार के सभी खातों के संबंध में सूचना शामिल की जाए।
2. तथापि, यह पाया गया है कि कुछ सीआईसी ऋणदात्री संस्थाओं को सीआईआर के विशिष्ट मॉड्यूलों, जैसे वाणिज्यिक डेटा, उपभोक्ता डेटा अथवा एमएफआई डेटा में उपलब्ध ऋण सूचना के आधार पर ऋण सूचना रिपोर्टों के सीमित संस्करण देने की प्रथा अपना रहे हैं। तदनुसार, सीआईसी ऐसी विशिष्ट रिपोर्ट के लिए विभेदपूर्ण दरों पर प्रभार ले रहे हैं।
3. चूंकि उधारकर्ता के संबंध में विशिष्ट मॉड्यूल में उपलब्ध ऋण सूचना के आधार पर सीआईआर का सीमित संस्करण उधारकर्ता के बारे में उस विशिष्ट मॉड्यूल में उपलब्ध ऋण सूचना ही ग्रहण (कैप्चर) करता है, इसलिए ऋणदाता अन्य मॉड्यूलों में उपलब्ध उधारकर्ता के संपूर्ण ऋण इतिहास, यदि कोई हो, से अनभिज्ञ रहता है। इससे ऋणदात्री संस्थाओं के ऋण निर्णयों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
4. इसलिए, ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को यह निदेश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी उधारकर्ता के बारे में ऋणदात्री संस्था को प्रस्तुत सीआईआर में उस उधारकर्ता के संबंध में सभी मॉड्यूलों, अर्थात् उपभोक्ता, वाणिज्यिक तथा एमएफआई, आदि में उपलब्ध सभी ऋण सूचना को शामिल किया जाता है।
5. ये निदेश ऋण सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन जारी किए जाते हैं।
भवदीय
(प्रकाश बलियारसिंह)
मुख्य महाप्रबंधक |