आरबीआई/2017-18/162
डीसीएम (आयो) सं.3641/10.25.007/2017-18
12 अप्रैल 2018
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
समस्त बैंक
प्रिय महोदय,
एटीएम में कैसेट बदलना
जैसा कि 04 अक्तूबर 2016 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में बताया गया था, बैंक ने पारगमन खजाने की सुरक्षा के समस्त पहलुओं की समीक्षा करने हेतु मुद्रा आवाजाही पर समिति (सीसीएम) का गठन किया था (अध्यक्ष: श्री डी.के. मोहंती, कार्यपालक निदेशक) | समिति की सिफ़ारिशों की जांच की गई है तथा खुली नकदी भरने / टॉप-अप करने के जोखिम की गंभीरता को कम करने के लिये, यह सूचित किया जाता है कि बैंक अपने एटीएम में ताले वाले कैसेट्स का उपयोग करने पर विचार करें, जो नकदी की भराई करते समय बदले जायें |
2. उक्त का कार्यान्वयन एक चरणबद्ध रूप में इस प्रकार से किया जाए जिससे बैंकों द्वारा परिचालित एटीएम में से कम से कम एक तिहाई एटीएम प्रत्येक वर्ष कवर हों तथा 31 मार्च 2021 तक सभी एटीएम कैसेट्स बदली का लक्ष्य प्राप्त करें |
3. बैंकों को 30 जून 2018 से प्रारम्भ करते हुये, प्रत्येक तिमाही के 15 दिन के भीतर, संलग्न प्रारूप में एक रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में उनका प्रधान कार्यालय स्थित है, के निर्गम विभाग को ई-मेल द्वारा प्रस्तुत करें |
भवदीय,
(अविरल जैन)
महाप्रबंधक
संलग्न : यथोक्त |