आरबीआई/2018-19/214
डीसीएम (आयो) सं. 2968/10.25.007/2018-19
14 जून 2019
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
समस्त बैंक
महोदया / महोदय,
एटीएम हेतु सुरक्षा उपाय
जैसा कि 04 अक्तूबर 2016 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के पैरा 15 में बताया गया था, बैंक ने पारगमन में खजाने की सुरक्षा के समस्त पहलुओं की समीक्षा करने हेतु मुद्रा आवाजाही पर एक समिति (अध्यक्ष : श्री डी.के.मोहंती, कार्यपालक निदेशक) का गठन किया था । समिति की सिफ़ारिशों की जांच की गई है तथा एटीएम परिचालन में जोखिम को कम करने तथा सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ उपायों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है :
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सभी एटीएम नकदी पुन:पूर्ति हेतु केवल डिजिटल वन टाइम कॉम्बिनेशन् (ओटीसी) लॉक के साथ परिचालित किए जाएंगे ।
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हवाई अड्डे आदि जैसे उच्च सुरक्षा परिसरों, जहां पर्याप्त सीसीटीवी कवरेज हो तथा राज्य / केंद्रीय सुरक्षा कार्मिकों द्वारा संरक्षित हो, के अतिरिक्त सभी एटीएम 30 सितंबर 2019 तक एक संरचना (दीवार, स्तम्भ, फर्श आदि) से ग्राउट किए जाएंगे ।
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बैंक, समय पर अलर्ट तथा त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, एटीएम में व्यापक ई-निगरानी तंत्र को कार्यान्वित करने पर भी विचार कर सकते हैं ।
2. उपरोक्त उपायों को भारतीय रिजर्व बैंक तथा कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जारी मौजूदा अनुदेशों, प्रथाओं तथा मार्गदर्शन के अतिरिक्त लागू किया जाएगा । समय सीमा का पालन न करने / गैर अनुपालन करने पर दण्ड लगाने सहित विनियामक कार्रवाई की जाएगी ।
भवदीय
(अजय मिचयारी)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |