आरबीआई/2020-21/18
विवि.सं.बीपी.बीसी/5/21.04.201/2020-21
6 अगस्त, 2020
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(स्थानीय क्षेत्र बैंक
और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर)
महोदय / महोदया
बासल III पूंजी विनियमावली - ऋण म्यूचुअल फंड/ ईटीएफ का व्यवहार
कृपया बासल III पूंजी विनियमावली पर 1 जुलाई, 2015 को जारी हमारा परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 देखें।
2. परिपत्र के पैरा 8.4.1 के संदर्भ में, इक्विटी पर पूंजी प्रभार म्यूचुअल फंड की इकाइयों पर लागू होता है। अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंक (i) केंद्र, राज्य और विदेशी केंद्र सरकारों के बॉण्ड (ii) बैंक के बॉण्ड और (iii) कॉरपोरेट बॉण्ड (बैंक बॉण्ड के अलावा) के साथ डेट म्यूचुअल फंड/ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश करते हैं वे बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना निम्नानुसार करेंगे:
क) ऋण म्यूचुअल फंड/ ईटीएफ में निवेश, जिसके लिए पूर्ण वास्तविक ऋण विवरण उपलब्ध हैं 9 प्रतिशत के रूप में सामान्य बाजार जोखिम प्रभार लागू होगा। विभिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए विशिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार नीचे दिए अनुसार लागू किया जाएगा:
क्र.सं. |
ऋण प्रतिभूतियों/ जारीकर्ताओं की प्रकृति |
सारणी का पालन किया जाना है
(विवरण अनुलग्नक में है) |
क |
केंद्र, राज्य और विदेशी केंद्र सरकार के बॉण्ड |
सारणी 16 – भाग बी |
ख |
बैंकों के बॉण्ड |
सारणी 16 – भाग डी |
ग |
कॉर्पोरेट बॉण्ड (बैंक बॉण्ड के अलावा) |
सारणी 16 - भाग ई(ii) |
ख) ऋण म्यूचुअल फंड/ ईटीएफ के मामले में जिसमें उपरोक्त ऋण लिखतों का मिश्रण होता है, उसमें विशिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार की गणना, निधि में सबसे कम रेट किए ऋण लिखत/ उच्चतम विशिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार वाले लिखत के आधार पर की जाएगी।
ग) ऋण म्युचुअल फंड/ ईटीएफ जिसके लिए वास्तविक ऋण विवरण उपलब्ध नहीं है, कम से कम प्रत्येक महीने के अंत के अनुसार, बासल III पूंजी विनियमावली पर मास्टर परिपत्र के पैरा 8.4.1 में निर्धारण के अनुरूप, बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना हेतु इक्विटी के साथ बराबर का व्यवहार किया जाना जारी रहेगा।
भवदीय
(सौरभ सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
अनुबंध
सारणी 16 - भाग बी: भारतीय और विदेशी सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों के लिए विशिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार |
क्र.सं. |
निवेश की प्रकृति |
अवशिष्ट परिपक्वता |
विशिष्ट जोखिम पूंजी
(एक्स्पोज़र के % के रूप में) |
क. भारतीय केंद्र सरकार और राज्य सरकारें |
1. |
केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिभूतियों में निवेश |
सभी |
0.00 |
2. |
केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश |
सभी |
0.00 |
3. |
राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश |
सभी |
1.80 |
4. |
अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती की गारंटी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है |
सभी |
0.00 |
5. |
अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती की गारंटी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। |
सभी |
1.80 |
ख. विदेशी केंद्र सरकारें |
1. |
एएए से एए |
सभी |
0.00 |
2. |
ए |
सभी |
1.80 |
3. |
बीबीबी |
सभी |
4.50 |
4. |
बीबी से बी |
सभी |
9.00 |
5. |
बी से नीचे |
सभी |
13.50 |
6. |
अनरेटेड |
सभी |
9.00 |
तालिका 16 - भाग डी - बैंकों द्वारा जारी बॉण्डों के लिए विशिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार |
|
विशिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार (%) |
सभी अनुसूचित बैंक
(वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और सहकारी बैंक) |
सभी गैर-अनुसूचित बैंक
(वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और सहकारी बैंक) |
कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1) का स्तर, निवेश करने वाले बैंक का लागू पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी)(%)(जहां लागू हो) सहित |
पैरा 5.6.1 (i) में निर्दिष्ट पूंजीगत लिखतों (इक्विटीके अलावा) में निवेश |
अन्य सभी दावे |
पैरा 5.6.1 (i) में निर्दिष्ट पूंजीगत लिखतों (इक्विटी के अलावा) में निवेश |
अन्य सभी दावे |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
लागू न्यूनतम सीईटी1 + लागू सीसीबी और ऊपर |
11.25 |
1.8 |
11.25 |
11.25 |
लागू न्यूनतम सीईटी 1 + सीसीबी = 75% और < लागू सीसीबी का 100% |
13.5 |
4.5 |
22.5 |
13.5 |
लागू न्यूनतम सीईटी 1 + सीसीबी = 50% और <लागू सीसीबी का 75% |
22.5 |
9 |
31.5 |
22.5 |
लागू न्यूनतम सीईटी 1 + सीसीबी = 0% और <लागू सीसीबी का 50% |
31.5 |
13.5 |
56.25 |
31.5 |
न्यूनतम सीईटी 1 लागू न्यूनतम से कम है |
56.25 |
56.25 |
पूर्ण कटौती * |
56.25 |
* कटौती कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी से की जानी चाहिए |
तालिका 16 - भाग ई (ii): कॉर्पोरेट बॉण्ड के लिए विशिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार (बैंक बॉण्ड के अलावा) |
ईसीएआई द्वारा रेटिंग * |
विशिष्ट जोखिम पूंजी प्रभार (%) |
एएए |
1.8 |
एए |
2.7 |
ए |
4.5 |
बीबीबी |
9.0 |
बीबी से नीचे |
13.5 |
अनरेटेड |
9.0 |
* ये रेटिंग भारतीय रेटिंग एजेंसियों/ ईसीएआई या विदेशी रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रेटिंग को दर्शाती हैं। विदेशी ईसीएआई के मामले में, यहां उपयोग किए गए रेटिंग प्रतीक स्टैंडर्ड एंड पूअर स्तरीय के अनुरूप हैं। संशोधक "+" या "-" को मुख्य रेटिंग श्रेणी के साथ रखा गया है। |
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