आरबीआई/2019-20/232
ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.31
18 मई 2020
प्रति,
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I
महोदया / महोदय,
जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन–विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम हेतु हेजिंग-कार्यान्वयन की तारीख
7 अप्रैल 2020 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 29 के द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम हेतु हेजिंग के संबंध में जारी किए गए निदेशों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह निदेश 1 जून 2020 से प्रभावी होने थे।
2. बाजार सहभागियों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर तथा नोवल कोरोनावायरस बीमारी (कोविद-19) के फैलने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के संदर्भ में, यह निर्णय लिया गया है कि अब यह निदेश 1 सितंबर 2020 से प्रभावी होंगे।
3. 27 मार्च 2020 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 23 द्वारा विदेशी अप्रदेय रुपया डेरिवेटिव बाजारों में बैंकों की सहभागिता के संबंध में जारी किए निदेश 1 जून 2020 से प्रभावी होंगे, जैसे कि अभी तक हैं।
4. इस परिपत्र में दिए गए निदेशों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के तहत जारी किया गया है और किसी अन्य कानून के तहत यदि कोई अनुमति/अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित है, तो उन पर इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
भवदीया,
(डिम्पल भांडिया)
महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) |