भारिबैं/2021-22/23
विवि.एसीसी.आरइसी.7/21.02.067/2021-22
22 अप्रैल 2021
सभी वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक,
महोदय,
बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा
कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 4 दिसम्बर 2020 के हमारे परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.29/21.02.067/2020-21 और अन्य सम्बंधित परिपत्रों का सन्दर्भ लें।
2. देश में कोविड-19 की चल रही दूसरी लहर के कारण जारी अनिश्चितता के मद्देनजर, यह महत्वपूर्ण है कि बैंक आघात-सह बने रहें और अप्रत्याशित नुकसान से बचाव के लिए अग्रसक्रिय रूप से पूंजी एकत्र और संरक्षण करें। इसलिए, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए, बैंकों को इक्विटी शेयरों पर लाभांश भुगतान करने की अनुमति देते समय लाभांश घोषणा मानदंडों की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है।
वाणिज्यिक बैंक
3. 4 मई 2005 के परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.88/21.02.067/2004-05 में निहित अनुदेशों के आंशिक संशोधन में, बैंक 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभ से इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान कर सकते हैं। लाभांश की मात्रा उक्त परिपत्र के पैरा 4 में निर्धारित लाभांश भुगतान अनुपात के आधार पर निर्धारित राशि के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 4 मई 2005 के परिपत्र में अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।
सहकारी बैंक
4. सहकारी बैंक 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभ से मौजूदा अनुदेशों के अनुसार इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान कर सकते हैं ।
सामान्य
5. सभी बैंक लाभांश भुगतान के बाद लागू न्यूनतम विनियामकीय पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रखेंगे। इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करते समय, यह निदेशक मंडल की जिम्मेदारी होगी कि अन्य विषयों के साथ-साथ, आर्थिक वातावरण और लाभप्रदता के लिए दृष्टिकोण के आधार पर, लागू पूंजी आवश्यकताओं और प्रावधानों की पर्याप्तता के प्रतिरूप बैंक की वर्तमान और अनुमानित पूंजी की स्थिति को ध्यान में रखें।
भवदीया
(उषा जानकीरामन)
मुख्य महाप्रबंधक |