मास्टर परिपत्र - प्राथमिक व्यापारियों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश
भारिबैं/2009-10/56 संदर्भ : आंऋप्रवि.पीडीआरएस.सं. 01 /03.64.00 /2009-10
1 जुलाई 2009
सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के सभी प्राथमिक व्यापारी
महोदय
भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में अपने परिचालनों के संबंध में प्राथमिक व्यापारियों को कई दिशानिर्देश/अनुदेश/परिपत्र जारी किए हैं । उक्त विषय पर दिनांक 30 जून 2009 तक के सभी दिशानिर्देशों/अनुदेशों/निदेशों को सम्मिलित करते हुए यह मास्टर परिपत्र जारी किया जा रहा है ताकि प्राथमिक व्यापारियों को सभी वर्तमान अनुदेश एक ही स्थान पर मिल सकें । विभागीय रुप से प्राथमिक व्यापारियों का कारोबार करनेवाले बैंकों पर लागू अतिरिक्त दिशानिर्देशों को मास्टर परिपत्र के खण्ड II में शामिल किया गया है । समेकित परिपत्रों की सूची अनुबंध में दी गई है । स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए जोखिम प्रबंधन और पूंजी पर्याप्तता पर दिशानिर्देश 1 जुलाई 2009 के मास्टर परिपत्र आऋप्रवि.पीडीआरएस.2/03.64.00/2009-10 द्वारा जारी किये जा रहे हैं । विभागीय रुप से प्राथमिक व्यापारियों का कारोबार करनेवाले बैंकों को उनकी पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं और जोखिम प्रबंधन के मामले में बैंकों पर लागू वर्तमान दिशानिर्देशों का पालन करना होगा ।
भवदीय
(के.वी. राजन) मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक -यथोक्त
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