भारिबैं/2011-2012/35 गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरि. सं. 25 /एससीआरसी/26.03.001/2011-12
1 जुलाई 2011
प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ तथा पुनर्संरचना कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) मार्गदर्शी सिद्धांत तथा निदेश 2003 - 30 जून 2011 तक यथा संशोधित अधिसूचना
जैसा कि आप विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अद्यतन परिपत्र/ अधिसूचनायें जारी करता है। 23 अप्रैल 2003 की अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 2/सीजीएम (सीएसएम)/2003 में अंतर्विष्ट सभी अनुदेशों का अद्यतन यथा 30 जून 2011 तक करने के बाद नीचे पुनरुत्पादित किया गया है। अद्यतित अधिसूचना बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध है।
भवदीया,
(उमा सुब्रमणियम) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।