आरबीआइ सं. 2011-12/66 बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 12/21.04.048/2011-12
1 जुलाई 2011 10 आषाढ़ 1933 (शक)
सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय
मास्टर परिपत्र - अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड
कृपया आप 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 21/21.04.048/ 2010-2011 देखें, जिसमें अग्रिमों के संबंध में आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों पर बैंकों को 30 जून 2010 तक जारी किये गये अनुदेश/दिशानिर्देश समेकित किये गये हैं ।
2. अब, उक्त मास्टर परिपत्र को 30 जून 2011 तक जारी किये गये अनुदेशों को शामिल करते हुए उपयुक्त रूप से संशोधित करके संलग्न किया जा रहा है। इसे भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध करवा दिया गया है । हम सूचित करते हैं कि यह संशोधित मास्टर परिपत्र अनुबंध 9 में उल्लिखित सभी परिपत्रों में निहित अनुदेशों को समेकित करता है।
भवदीय
(दीपक सिंघल) मुख्य महाप्रबंधक
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