आरबीआइ/2010-11/578
सबैंलेवि.सीडीडी.सं.एच- 8842/15.02.001/2010-11
जून 17, 2011
मॅनेजिंग डायरेक्टर/मुख्य महाप्रबंधक
सरकारी लेखा विभाग
सरकारी कारोबार विभाग/प्रधान कार्यालय
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एन्ड जयपुर/
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर/स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
अलाहाबाद बैंक/बैंक ऑफ बरोडा/बैंक ऑफ इंडिया/बैंक ऑफ महाराष्ट्र/
केनरा बैंक/सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/कारपोरेशन बैंक/देना बैंक/इंडियन बैंक/
इंडियन ओवरसीज बैंक/पंजाब नेशनल बैंक/सिंडिकेट बैंक/यूनाईटेड कमर्शियल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया/विजया बैंक/
आईडीबीआई बैंक/आईसीआईसीआई बैंक
प्रिय महोदय/महोदया
लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना – 1968 – स्पष्टीकरण -
पीपीएफ (एचयूएफ) खाते के ब्याज में भु्गतान के संबध में
कृपया हमारे दिनांक 27 दिसंबर 2010 के परिपत्र सं. भारिबैं/2010-11/344 सबैंलेवि. सीडीडी. सं. एच-4311/15.02.001/2010-11 को देखे , जिसके साथ उपरोक्त विषय पर भारत सरकार के दिनांक 7 दिसंबर 2010 की अधिसूचना सं.जीएसआर.956(ई) को अग्रेषित किया गया था |
2. इस संबंध में भारत सरकार के उनके दिनांक 1 जून 2011 के पत्रांक एफ सं.7/4/2008- NSII के द्वारा यह निर्णय किया है कि पीपीएफ दरों पर ब्याज का भुगतान उन पीपीएफ (एचयूएफ) खातों पर किया जाएगा जोकि 13 मई 2005 के बाद परिपक्व हुए है किंतु 7 दिसंबर 2010 के पहले अंशदाताओं द्वारा बंद किए गए है, बशर्ते कि खातों को इसके बाद आगे न बढ़ाया गया हो और इन खातों मे बिना कोई आगे अंशदान किए जमाशेष रखा गया |
3. आप इस योजना का क्रियान्वयन करनेवाली अपनी शाखाओं को इसे सूचित करें |
भवदीय
(पी.एस. रंगाराव)
सहायक महाप्रबंधक
अनु . यथोक्त |