आरबीआइ/2011-12/250
बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 49 /21.01.001/2011-12
4 नवंबर 2011
13 कार्तिक 1933 (शक)
अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय
20,000/- रुपये और उससे अधिक राशि के मांग ड्राफ्ट जारी करना
जैसा कि बैंक जानते हैं, आदाता खाता के रूप में रेखित लिखतों को आदाता के खाते में जमा करना पड़ता है और उनका काउंटर पर नकद भुगतान नहीं किया जाता है । तथापि, कुछ आपराधिक तत्व बिना रेखित किये हुए मांग ड्राफ्टों का उपयोग नकद के माध्यम से निपटान के विकल्प के रूप में धन का अंतरण करने में करते हैं ।
2. इस परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न विनियमन संबंधी चिन्ता का समाधान करने के लिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 20,000/- रुपये और उससे अधिक राशि के मांग ड्राफ्ट अनिवार्य रूप से आदाता खाता रेखांकन के साथ ही जारी करें ।
भवदीय
(दीपक सिंघल)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |