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Date: 15/12/2011
लोक भविष्‍य नि‍धि (पीपीएफ) योजना – 1968 एवं वरिष्‍ठ नागरिक बचत योजना 2004 (एससीएसएस, 2004) मे संशोधन-अभिकर्ताओं को कमीशन का भुगतान

आरबीआइ/2011-12/299
सबैंलेवि‍.सीडीडी.सं.एच-  3764  /15.02.001/2011-12

दिसम्‍बर 15,   2011

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक
सरकारी लेखा विभाग/प्रधान कार्यालय
स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्‍टेट बैंक ऑफ पटियाला/स्‍टेट बैंक ऑफ बिकानेर एन्‍ड जयपुर/
स्‍टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर/स्‍टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्‍टेट बैंक ऑफ मैसूर
आंध्रा बैंक /अलाहाबाद बैंक/बैंक ऑफ बरोडा/बैंक ऑफ इंडिया/बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र/
केनरा बैंक/सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/कारपोरेशन बैंक/देना बैंक/इंडियन बैंक/
इंडियन ओवरसीज बैंक/पंजाब नेशनल बैंक/सिंडिकेट बैंक/यूनाईटेड कमर्शियल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया/विजया बैंक/
आईडीबीआई बैंक/आईसीआईसीआई बैंक

प्रिय महोदय/महोदया

लोक भविष्‍य नि‍धि (पीपीएफ) योजना – 1968 एवं वरिष्‍ठ
नागरिक बचत योजना 2004 (एससीएसएस, 2004) मे संशोधन -
अभिकर्ताओं को कमीशन का भुगतान

हम उपरोक्‍त विषय पर भारत सरकार की नवंबर 25, 2011, की अधिसूचना एफ.1/12/2011-एनएस- II की प्रति भेज रहे है जिसकी विषय-वस्‍तु स्‍वतः स्‍पष्‍ट है ।

2. हम सूचित करते है कि अधिसूचना की विषय-वस्‍तु आपके बैंक के पीपीएफ, 1968, एवं एससीएसएस, 2004 योजना का परिचालन करनेवाली शाखाओं के ध्‍यान में लाई जाए और पीपीएफ, 1968, एवं एससीएसएस, 2004 अंशदाताओ और अभिकर्ताओं के सूचनार्थ आपकी शाखाओं के नोटीस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाए ।

भवदीय

(श्रीकांत हमीने)
प्रबंधक

अनु . यथोक्‍त


[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्‍त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्‍ली, 25 नवंबर, 2011

सं.एफ.1/12/2011-एनएस-II – केंद्रीय सरकार एतदद्वारा अधिसूचित करती है कि प्राधिकृत मानकीकृत एजेंसी प्रणाली और महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के एजेंटों को मानकीकृत एजेंसी प्रणाली और महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के अधीन उनके द्वारा निष्‍पादित किए गए करार के निबंधनों के अनुसार लघु बचत योजनाओं में प्रचार /निवेश प्राप्‍त करने पर निम्‍नांकित दर पर कमीशन का भुगतान किया जाएगा :-

(क)  महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना (एमपीकेबीवाई) दर
1)    पांच वर्षीय आवर्ती जमा खाता 4    प्रतिशत
(ख)  मानकीकृत एजेंसी प्रणाली (एसएएस)  
(i) एक वर्षीय सावधि जमा 0.5 प्रतिशत
(ii)  दो वर्षीय और तीन वर्षीय सावधि जमा 0.5 प्रतिशत
(iii) पांच वर्षीय सावधि जमा 0.5 प्रतिशत
(iv) मासिक आय खाता योजना 0.5 प्रतिशत
(v) पांच छः वर्षीय राष्‍ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम) 0.5 प्रतिशत
(vi) दस वर्षीय राष्‍ट्रीय बचत पत्र (IX निर्गम) 0.5 प्रतिशत

2. लोक भविष्‍य निधि योजना (1%) और वरिष्‍ठ नागरिक बचत योजना (0.5%) के संबंध में दिया जानेवाला कमीशन समाप्‍त किया जाएगा

3. राज्‍य अथवा संघ राज्‍य क्षेत्र सरकारों द्वारा दिया जाने वाला कोई प्रोत्‍साहन, यदि कोई है, केन्‍द्रीय सरकार द्वारा दिये जानेवाले कमीशन में से कम कर दिया जाएगा ।

4. ये अनुदेश पहली दिसंबर, 2011 से लागू होंगे ।

एम.ए.खान, अवर सचिव, भारत सरकार

 
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