(i) यदि किसी उधारकर्ता के पास 31 मार्च 2016 को या उससे पहले 25,000 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत क्रेडिट सीमा है, तो क्या वह अभी भी 'निर्दिष्ट उधारकर्ता' के रूप में पात्र होगा?
उत्तर : ऐसे सभी मामलों में, 1 अप्रैल, 2016 से उधारकर्ता को 'निर्दिष्ट उधारकर्ता' माना जाएगा और यदि उधारकर्ता एनपीएलएल से परे बैंकिंग प्रणाली से उधार लेता है तो 1 अप्रैल, 2017 से हतोत्साहन तंत्र लागू होगा।
(ii) यदि कोई उधारकर्ता वित्तीय वर्ष 2016-17 की अंतिम तिमाही, जैसे 31 मार्च, 2017 के दौरान 'निर्दिष्ट उधारकर्ता' बन जाता है, तो हतोत्साहन तंत्र के आवेदन की तिथि क्या होगी?
उत्तर : चूंकि उस वित्तीय वर्ष के बाद के वित्तीय वर्ष से हतोत्साहन तंत्र लागू होगा जिसमें एक उधारकर्ता 'निर्दिष्ट उधारकर्ता' बन जाता है, एनपीएलएल से परे बैंकिंग प्रणाली से किसी भी उधार के लिए 1 अप्रैल, 2017 से हतोत्साहन तंत्र लागू होगा।
(iii) क्या उधारकर्ताओं के एएससीएल तक पहुंचने से पहले उनकी फंडिंग जरूरतों के लिए बाजार तंत्र का दोहन करने पर कोई प्रतिबंध है?
उत्तर : उधारकर्ता किसी भी स्तर पर किसी भी स्रोत से अपनी निधीयन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हैं।
(iv) क्या भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से जुटाए गए ईसीबी और ट्रेड क्रेडिट को एएससीएल में गिना जाएगा?
उत्तर : हां, भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से जुटाए गए ईसीबी और ट्रेड क्रेडिट को एएससीएल में गिना जाएगा।
(v) "अवसंरचना गतिविधियों में लगी कंपनियों द्वारा जारी बांडों में बैंकों द्वारा निवेश का वर्गीकरण" पर दिनांक 23 अप्रैल 2010 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.97/21.04.141/2009-10 के अनुसार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में लगी कंपनियों द्वारा जारी दीर्घकालिक बांडों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवेश और सात साल की न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता को एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या यह वर्गीकरण बैंकों द्वारा उनके एनपीएलएल से परे अवसंरचना 'निर्दिष्ट उधारकर्ताओं' द्वारा जारी बांडों में किए गए निवेश के लिए उपलब्ध होगा?
उत्तर : बैंकों द्वारा सब्सक्राइब किए गए और 23 अप्रैल 2010 के परिपत्र में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले बांडों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा।
(vi) क्या वृद्धिशील जोखिम पर अतिरिक्त जोखिम भार के परिणामस्वरूप क्रेडिट रेटिंग में भी परिवर्तन होगा?
उत्तर : नहीं, केवल उधारकर्ता को निर्दिष्ट उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत किए जाने के कारण वृद्धिशील जोखिम पर अतिरिक्त जोखिम भार, सामान्य रूप से क्रेडिट रेटिंग में परिवर्तन का परिणाम नहीं होना चाहिए।
(vii) क्या पुनर्रचना के तहत उधारकर्ताओं को ढांचे में शामिल किया जाएगा? क्या तनावग्रस्त उधारकर्ताओं के पुनर्गठन के दौरान प्रदान की गई अतिरिक्त ऋण सुविधाओं को एएससीएल की गणना में शामिल किया जाएगा?
उत्तर : कट-ऑफ से ऊपर एएससीएल वाले खातों के मामले में, जहां एस4ए लागू किया गया है, एएससीएल की गणना के लिए टिकाऊ और अस्थिर ऋण (पार्ट्स ए और बी) दोनों की गणना की जानी चाहिए।
पुनर्रचित खाते जहां जेएलएफ और अन्य आरबीआई ढांचे के तहत पुनर्गठन पैकेज के तहत अतिरिक्त वित्त के कारण कट-ऑफ एएससीएल हासिल किया गया है/प्राप्त होने की संभावना है, वृद्धिशील जोखिम के लिए हतोत्साहन तंत्र के अधीन नहीं होना चाहिए।
(viii) क्या प्राथमिक बाजार में बाजार लिखतों की सदस्यता एनपीपीएल की गणना में की जाएगी।
उत्तर : हां, प्राथमिक बाजार में बाजार लिखतों की सदस्यता को एनपीपीएल से परे एक्सपोजर निर्धारित करने के लिए माना जाएगा। |