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Date: 02/07/2012 | भारत में विदेशी निवेश संबंधी मास्टर परिपत्र |
आरबीआई/2012-13/15
मास्टर परिपत्र सं. 15/2012-13
02 जुलाई 2012
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक
महोदया /महोदय,
भारत में विदेशी निवेश संबंधी मास्टर परिपत्र
भारत में विदेशी निवेश, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/ 2000-आरबी के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6 की उप-धारा (3) द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। विनियामक ढांचे और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों को इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है। निहित परिपत्रों/अधिसूचनाओं की सूची परिशिष्ट में दी गई है। इसके अलावा, इस मास्टर परिपत्र में साझेदारी फर्म अथवा स्वामित्व प्रतिष्ठान की पूंजी में निवेश क्षेत्र भी शामिल हैं, जिसे 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 24/2000-आरबी के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 47 की उपधारा 2(एच) के अनुसार विनियमित किया जाता है।
2. यह मास्टर परिपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए ("सनसेट खंड" के साथ) जारी किया जा रहा है। यह परिपत्र 01 जुलाई 2013 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा।
भवदीय,
(रुद्र नारायण कर)
मुख्य महाप्रबंधक
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