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Date: 15/10/2015
स्‍वर्ण आभूषणों की गिरवी पर अग्रिम

आरबीआइ/2015-16/207
डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी). परि.सं.3/13.05.001/2015-16

15 अक्‍तूबर 2015

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्‍य/केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदया/महोदय,

स्‍वर्ण आभूषणों की गिरवी पर अग्रिम

कृपया दिनांक 09 मई 2014 के हमारे परिपत्र शबैंवि.केंका. बीपीडी.पीसीबी. परि.सं.60/ 13.05.001/2013-14 और 01 जुलाई 2014 का परिपत्र आरपीसीडी. आरआरबी. आरसीबी. बी.सी.सं.8/03.05.33/2014-15 के पैरा 3 देखें, जिसमें यह उल्‍लेख किया  गया था कि मूल्‍य निर्धारण को मानकीकृत करने तथा उधारकर्ता के लिए इसे और पारदर्शी बनाने की दृष्टि से, जमानत/संपार्श्विक के रूप में स्‍वीकृत स्‍वर्ण आभूषण का मूल्‍य निर्धारण पूर्ववर्ती 30 दिनों के लिए 22 कैरेट सोने के उस बंद भाव के औसत पर किया जाएगा जो  इंडिया बुलियन और ज्‍वेलर्स एसोसिएशन लि. [जिसे पहले बॉबे बुलियन एसोसिएशन लिमिटेड (बीबीए) के रूप में जाना जाता था] द्वारा उद्धृत किया गया हो।

2. समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि सहकारी बैंक भी भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड द्वारा विनियमित कमोडिटि एक्‍सचेंज के माध्‍यम से पूर्ववर्ती 30 दिनों के लिए सार्वजनिक रूप से परिचालित ऐतिहासिक स्‍पॉट गोल्‍ड प्राइस के डेटा का प्रयोग कर सकते हैं।

भवदीया,

(सुमा वर्मा)
प्रधान मुख्‍य महाप्रबंधक

 
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