आरबीआइ/2010-11/562
डीजीबीए.सीडीडी.सं.एच-8545/15.15.001/2010-11
जून 09, 2011
प्रबंध निदेशक / मुख्य महा प्रबंधक
सरकारी लेखा विभाग
सरकारी व्यापार विभाग/मुख्य कार्यालय
भारतीय स्टेट बैंक/स्टेट बैंक ऑफ पतीयाला/स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर/स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसुर/अलाहाबाद बैंक/बैंक ऑफ बरोडा/बैंक ऑफ इंडिया/बैंक ऑफ महाराष्ट्र/कॅनरा बैंक/सेंन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया/कार्पोरेशन बैंक/देना बैंक/इंडियन बैंक/इंडियन ओवरसीज बैंक/पंजाब नेशनल बैंक/सिंडीकेट बैंक/यूको बैंक/यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया/विजया बैंक/आयडीबीआइ बैंक/आइसीआइसीआय बैंक
महोदय/महोदया,
सेना कर्मियों द्वारा जमा पर कुछ बैंको द्वारा वरीष्ठ नागरिकों के लिए
बचत योजना - 2004 (एससीएसएस) का कार्यान्वयन न करना ।
हमारे यह ध्यान में लाया गया है कि 29 अक्तूबर 2004 के भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन एफ्.सं.2-8/2004-एनएस-II में दी गई सूचनाओंका कार्यान्वयन कुछ एजेंसी बैंको द्वारा नही किया गया है, जोंकि 30 अक्तूबर 2004 के हमारे परिपत्र आरबीआर/2004-05/259 संदर्भ सीओ.डीटी.सं.15.05.001/एच-3999-4021/2004-05 के द्वारा एजेंन्सी बैंकों को परिचालित किया गया था (प्रतिलिपि संलग्न) । ऐसा विशेषत: सेवा निवृत्त सेना कर्मियों के मामले में किया गया है और उनमें से कुछ व्यक्तियों को इस योजना से प्राप्त सुविधाओ से वंचित रखा गया जो निर्देशों का उल्लंघन है ।
2. अत: हम यह दोहराते है कि हमारे उपर्युक्त परिपत्र में जारी दिशानिर्देशों के कडाई से पालन किया जाए और यह सुनिश्चित करें कि सेवानिवृत सेना कर्मचारियों को भी इसके लाभ दिए गये है, यदि वे अन्यथा पात्र हो ।
3. आप इस परिपत्र के और इसके पूर्व के परिपत्र की विषयवस्तु से आपके इस योजना के व्यवहार करनेवाले सभी शाखाओं को अवगत कराए।
भवदीय
(पी.एस.रंगा राव)
सहायक महाप्रबंधक
संलग्नक : यथोक्त |