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Date: 26/02/2016
दि नाशिक मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना

26 फरवरी 2016

दि नाशिक मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नाशिक
पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नाशिक मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों / दिशानिर्देशों के उल्‍लंघन, जोकि पुराने निदेशक मंडल के कार्यकाल के दौरान, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/ धनशोधन निवारण (एएमएल) उपायों/ आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला करना (सीएफटी), धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत बैंकों के दायित्‍व के संदर्भ में उल्लंघन से संबंधित है, के लिए 5 लाख (रुपये पांच लाख मात्र) का दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके उत्‍तर स्‍वरूप बैंक ने लिखित उत्‍तर और मौखिक उत्तर दिया था। मामले के तथ्‍यों व बैंक के उत्‍तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उल्‍लंघन साबित किया गया तथा उन पर दंड लगाना आवश्‍यक समझा गया।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2033

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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