09 मार्च 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. सं. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय का पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. और तारीख |
प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख |
पंजीकरण निरस्त करने की तारीख |
1. |
मेसर्स भगेरीया फाइनैंशियल एंड कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड |
भू-मंजिल, सी-103, सिद्धार्थ हरानी अपार्टमेंट्स, लोअर टैंक बैंड, हैदराबाद-500020, तेलंगाना |
बी-09.00402 |
08 अक्टूबर 2002 |
01 दिसंबर 2015 |
2. |
मेसर्स केनी कमर्शियल एंड इंवेस्टमेंट प्रा. लिमिटेड |
658ए, गांधीनगर, जम्मू-180004 |
11.00030 |
28 सितंबर 1998 |
25 अक्टूबर 2015 |
3. |
मेसर्स बीएनपी परिबास इंडिया होल्डिंग प्रा. लि. |
3/एफ, फोर्ब्स बिल्डिंग, चरणजीत राय मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001 |
एन-13.02018 |
18 जून 2012 |
29 जनवरी 2016 |
4. |
मेसर्स रोजमाउंट फाइनैंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
26 मेकर चैंबर VI, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 |
बी-13.01425 |
18 नवंबर 2000 |
15 फरवरी 2016 |
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2124 |