28 जून 2016
4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे
निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं।
क्र. |
कंपनी का नाम |
कार्यालयीन पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1. |
मेसर्स श्रीगोपाल फाइनेंस और इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
82-ए, फ्लैट नं 33, ब्रिंदावन सोसायटी, ठाणे - 400601 |
बी-13.01360 |
23 अगस्त 2000 |
11 अप्रैल 2016 |
2. |
मेसर्स वॉल स्ट्रीट फाइनेंस लिमिटेड |
स्पाइस टॉवर, सीटीएस – आर10, फेज II, आनंद नगर, न्यू लिंक रोड, जोगेश्वरी पश्चिम, मुंबई - 400102 |
बी-13.01358 |
09 अगस्त 2000 |
30 मई 2016 |
3. |
मेसर्स जे ई एल फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड |
प्लॉट नं 29, नागार्जुन हिल्स, पंजागुट्टा, तेलंगाना, हैदराबाद - 500082 |
एन-09.00434 |
30 अप्रैल 2010 |
03 जून 2016 |
4. |
मेसर्स मारुति फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड |
शॉप नं. 6-3-1109/1, तीसरी मंजि़ल, राजभवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद - 500082 |
बी-09.00166 |
29 जुलाई 2005 |
09 जून 2016 |
इस प्रकार उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/3020 |