14 जुलाई 2016
दि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फलटण, महाराष्ट्र पर
भारतीय रिजर्व बैंक ने दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फलटण, महाराष्ट्र पर ₹1.00 लाख (एक लाख रुपए केवल) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है क्योंकि दि यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फलटण, महाराष्ट्र ने, व्यक्तिगत असुरक्षित अग्रिमों की सीमा, समूह ऋण लेने की सीमा पार करके और अनुपालन के प्रस्तुतीकरण के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर के बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) का उल्लंघन किया है ।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके लिए बैंक ने लिखित तथा मौखिक जवाब दिया था। मामले के संदर्भ में तथ्यों एवं बैंक के उत्तर की जाँच के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और जुर्माना लगाना आवश्यक हो गया है।
अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/124 |