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Date: 16/08/2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मॉडल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया

16 अगस्‍त 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मॉडल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशकों और उनके संबंधियों को ऋणों और अग्रिमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने के लिए दि मॉडल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना पर 1.00 लाख (एक लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में बैंक ने अपना लिखित जवाब प्रस्‍तुत किया था। मामले के तथ्‍यों और बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुंचा है कि उल्‍लंघन प्रमाणित हुए और बैंक पर दंड लगाया जाना आवश्‍यक है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/425

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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