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Date: 27/09/2016
रिज़र्व बैंक ने दि देवला मर्चंट्स को. ओप.बैंक लिमिटेड, देवला, जिला – नाशिक पर दंड लगाया

27 सितंबर 2016

रिज़र्व बैंक ने दि देवला मर्चंट्स को. ओप.बैंक लिमिटेड, देवला, जिला – नाशिक पर दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हए दि देवला मर्चंट्स को.ओप. बैंक लिमिटेड, देवला, जिला – नाशिक पर 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्‍त बैंक ने एवर- ग्रीनिंग (ever-greening) के द्वारा एनपीए ऋण खातों को बंद करके भारतीय रिज़र्व बैंक को गलत अनुपालन प्रस्तुत किया था, जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके लिए बैंक ने लिखित उत्‍तर दिया और मौखिक रूप से अपनी बात स्‍पष्‍ट की। इस संदर्भ में मामले के तथ्‍यों और बैंक के लिखित उत्‍तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा कि उल्‍लंघन साबित हुआ है और मौद्रिक दंड लगाए जाने की आवश्‍यकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/778

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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