05 अक्टूबर 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.,मेरठ,
उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई
भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई) ने मर्केन्टाइल अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश, को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छ: महीने बढ़ाकर 06 अक्टूबर 2016 से 05 अप्रैल 2017 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी 30 सितम्बर 2015 के निदेश के तहत 06 अक्टूबर 2015 से निदेशाधीन है।
उपर्युक्त निदेश को 29 मार्च 2016 के भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों द्वारा संशोधित किया गया/उसकी वैधता अवधि को बढ़ाया गया था। निदेश की वैधता, जिसे पिछली बार 05 अक्टूबर 2016 तक बढ़ाया गया था, 30 सितम्बर 2016 के के माध्यम से जारी संशोधित निदेश के तहत अगले छ: महीने की अवधि अर्थात 06 अक्टूबर 2016 से 05 अप्रैल 2017 तक बढ़ाया गया है, जो समीक्षाधीन होगा। संदर्भाधीन निदेश की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 30 सितम्बर 2016 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।
रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश में संशोधन का तात्पर्य उक्त बैंक के वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/863 |