06 जनवरी 2017
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक पर मौद्रिक दण्ड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (एलवीबी) पर चालू खाते खोलने और उनका परिचालन करने से संबंधित अनुदेशों का उल्लंघन करने, गैर-संघटकों और वॉक-इन-ग्राहकों को बट्टा खाता सुविधाएं देने तथा केवाईसी मानदंडों का पालन नहीं करने पर ₹ 30 मिलियन का मौद्रिक दण्ड लगाया। यह दण्ड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(क)(1)(ग) के साथ पठित धारा 47(क)(1)(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक और इसके ग्राहकों के बीच किसी भी प्रकार के लेनदेन या करार की वैधता पर निर्णय देना नहीं है।
पृष्ठभूमि
भारतीय रिज़र्व बैंक को उक्त बैंक की एक शाखा में बिल बट्टाकरण/खरीद में हुई अनियमितताओं के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनियमितताओं की जांच कराई। रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक से स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक की जांच के आधार पर उक्त बैंक को कतिपय अनियमितताओं और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के उल्लंघन के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।
बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई, प्रस्तुत सूचना और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये उल्लंघन साबित हो गए हैं और मौद्रिक दण्ड लगाया आवश्यक हो गया है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/1811 |