7 फरवरी 2017
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 (पीएमजीकेडीएस) को 16 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 4061 (ई) द्वारा अधिसूचित किया था। इस योजना में कोई भी व्यक्ति जमा कर सकेगा जिसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के तहत अप्रकटित आय की घोषणा की है। जमाराशि जो घोषित अप्रकटित आय के पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी, को अधिकृत बैंकों (जैसाकि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित) में दिसंबर 17, 2016 (शनिवार) से 31 मार्च, 2017 (शुक्रवार) तक जमा किया जा सकता है।
इस संबंध में भारत सरकार ने पीएमजीकेडीएस, 2016 में घोषणाकर्ता को एक या अधिक अवसरों पर जमा करने के लिए अनुमति देने का निर्णय किया है। तदनुसार, अधिसूचना के पैरा 4 (4) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:
"4.बॉन्ड बही खाता में निवेश का अंशदान और पद्धति – (4) इस योजना के अंतर्गत धारा 199एफ की उप-धारा (1) के तहत एक या अधिक अवसरों पर जमा की जाएगी। धारा 199सी के उप-धारा (1) के अंतर्गत घोषणा फाइल कराने से पहले जमा की जाएगी।”
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/2116 |