05 जून 2017
रिज़र्व बैंक ने दि जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि., जालोर पर आर्थिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दि जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि., जालोर पर (i) विवेकपूर्ण अंतर बैंक एकल एवं सकल एक्सपोज़र सीमा एवं (ii) निर्धारित सीमा से अधिक दान देने से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 5.00 लाख (₹ पाँच लाख मात्र) का अर्थ दण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था एवं बैंक के संचालक मण्डल के सदस्य, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक के सामने व्यक्तश: उपस्थित भी हुए। बैंक के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हो गए हैं तथा अर्थ दण्ड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/3281
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