22 जनवरी 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स रैमकी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न निदेशों/आदेशों के उल्लंघन करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित, धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के अंतर्गत मेसर्स रैमकी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लिमिटेड (कंपनी) पर ₹ 1 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है।
पृष्ठभूमि
मैसर्स रैमकी फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट (पी) लिमिटेड ने आरबीआई के पूर्व अनुमोदन के बिना 31 मार्च 2016 को अपना नाम बदलकर मैसर्स रैमकी आईडब्ल्यूएम प्राइवेट लिमिटेड में बदल दिया है और इस तरह आरबीआई द्वारा जारी 13 जनवरी 2000 के परिपत्र के पैरा 5 का उल्लंघन किया है। दंड लगाने के लिए कंपनी को 20 जनवरी 2017 को एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था। एससीएन पर कंपनी के जवाब पर विचार किया गया और इसे असंतोषप्रद पाया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58जी की उप-धारा (2) के अंतर्गत आरबीआई द्वारा कंपनी की व्यक्तिगत सुनवाई 16 अगस्त 2017 को की गई। मामले के तथ्यों और कंपनी के जवाब तथा सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत प्रस्तुति के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उपर्युक्त उल्लंघन सिद्ध हो गए हैं और कंपनी पर दंड लगाया आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी पर ₹ 1 लाख का मौद्रिक दंड लगाय गया है।
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2017-2018/2002
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