20 फरवरी 2018
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्र. |
कंपनी का नाम |
कार्यालयीन पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक |
1 |
मेसर्स सुजला कमर्शियल लि. |
60, मेटकाफ स्ट्रीट, कोलकाता - 700013 |
05.01818 |
13 अप्रैल 1998 |
19 दिसंबर 2017 |
2 |
मेसर्स अल्केमिस्ट कैपिटल लिमिटेड |
एससीओ 52-53, सेक्टर 9-डी, चंडीगढ़ - 160009 |
एन.06.00580 |
04 मार्च 2009 |
19 दिसंबर 2017 |
3 |
मेसर्स लाइटन कन्सल्टन्सी प्रा. लि. |
4ए, गणपत बागला रोड, कोलकाता - 700007 |
05.00281 |
19 फरवरी 1998 |
29 दिसंबर 2017 |
4 |
मेसर्स गोयल कॉटेक्स लिमिटेड (वर्तमान में मेसर्स पीएलजी प्लास्ट लि.) |
11, पोलॉक स्ट्रीट, 6ठा तल, कोलकाता - 700001 |
05.01712 |
24 अप्रैल 1998 |
29 दिसंबर 2017 |
5 |
मेसर्स जे.जे. इन्वेस्टमेन्ट काउन्सिल प्राइवेट लि. |
113, एन.एस. रोड, 4था तल, बुर्रा बाजार, कोलकाता - 700001 |
बी.05.03822 |
21 अक्तूबर 2003 |
29 दिसंबर 2017 |
6 |
मेसर्स कुलदीप फाइनांस लिमिटेड |
10, परवाना मार्केट, गरहा रोड, जालंधर – 144001 |
ए-06.00233 |
19 सितंबर 2007 |
29 दिसंबर 2017 |
इस प्रकार से उपयुक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2247 |