तुमकूर ग्रेन मेर्चेंट्स को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुमकूर, कर्नाटक – दंड |
4 मई 2018
तुमकूर ग्रेन मेर्चेंट्स को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुमकूर, कर्नाटक – दंड
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/ काले धन को वैध बनाना रोकने संबंधी मानक/ आतंकवाद को वित्तीयन को रोकना (सीएफ़टी)/ पीएमएलए 2002 संबंधी बैंक की देयताओं पर दिनांक 01 जुलाई 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र DBR.AML.BC.No.15/14.01.001/2015-16 के पैरा 3.2.2 IV डी में समाविष्ट अनुदेशों / दिशानिर्देशों के उल्लंघन करने पर तुमकूर ग्रेन मेर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तुमकूर, कर्नाटक पर ₹ 5,00,000/- (पाँच लाख रूपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके उत्तर में बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। इस मामले के तथ्यों, बैंक के उत्तर एवं व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के पश्चात भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन प्रमाणित हुए हैं बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2912 |
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