दि मेहसाणा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा (गुजरात) पर दंड लगाया गया |
14 मई 2018
दि मेहसाणा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा (गुजरात) पर दंड लगाया गया
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि मेहसाणा शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, मेहसाणा (गुजरात) पर ₹ 1.00 करोड़ (केवल एक करोड़ रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण प्रदान करने, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धन शोधन निवारण (एएमएल) मानदंडों, समूह के लिए एक्सपोजर मानदंडों आदि संबंधी उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों को जारी निदेशों/ अनुदेशों/ दिशा- निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्यों तथा इस मामले में बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई में किए मौखिक निवेदन पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है ।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2983 |
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