25 जून 2018
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक |
1. |
मेसर्स की डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड |
35, जी.सी. एवेन्यू रोड, तृतीय तल, कोलकाता - 700 013 |
बी.05.03516 |
01 अक्तूबर 2001 |
03 अप्रैल 2018 |
2. |
मेसर्स मुद्रिका स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड |
9, लाल बाज़ार स्ट्रीट, ’बी‘ ब्लॉक, तृतीय तल, कोलकाता - 700 001 |
05.02822 |
24 अगस्त 1998 |
09 अप्रैल 2018 |
3. |
मेसर्स परसाद ट्रेडिंग कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड |
1, आर.एन. मुखर्जी रोड, पंचम तल, सुइट - 53, पी एस-हेयर स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 |
बी-05.04806 |
19 मार्च 2003 |
09 अप्रैल 2018 |
4. |
मेसर्स लोरडेम ट्रेडिंग को (प्राइवेट) लिमिटेड |
पी / 17, कलाकार स्ट्रीट, कोलकाता - 700 007 |
05.00227 |
20 फरवरी 1998 |
13 अप्रैल 2018 |
5. |
मेसर्स शिखर होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड |
2, हेयर स्ट्रीट, पंचम तल, कोलकाता - 700 001 |
05.02056 |
04 मई 1998 |
13 अप्रैल 2018 |
परिणामस्वरूप, ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/3360 |