17 अक्टूबर 2018
नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए (1)(सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर प्रतिभूति रहित व्यक्तिगत ऋण तथा केवाईसी कमियों के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित में उत्तर दिया | मामले के संदर्भ में तथ्यों एवं बैंक के उत्तर की जांच के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और दंड लगाना आवश्यक हो गया है |
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/900
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