अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती (उत्तर प्रदेश) पर अर्थदण्ड लगाया गया |
17 अक्तूबर 2018
अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती (उत्तर प्रदेश) पर अर्थदण्ड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलने, एक्सपोजर संबंधित नियम और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश एवं केवाईसी (ग्राहक को जानिए)/ एएमएल मानदंड के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., बस्ती (उत्तर प्रदेश) पर ₹ 10,00,000/- (रुपए दस लाख मात्र) का अर्थदण्ड लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। बैंक के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित होते हैं तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त बैंक पर अर्थदण्ड लगाया गया।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/909 |
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