18 जनवरी 2019
4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
क्र. |
कंपनी
का नाम |
कार्यालयीन
पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1. |
ठक्कर एंड कंपनी लिमिटेड |
जटिया चेंबर्स, डॉ. वी.बी. गांधी मार्ग, मुंबई-400 001 |
13.00292 |
09 मार्च 1998 |
30 नवम्बर 2018 |
2. |
एचआरबी फूड प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड |
58, चौरंगी रोड, पीएस-शेक्सपियर सरणी, कोलकाता-700 071, पश्चिम बंगाल |
बी.05.03410 |
30 अगस्त 2000 |
05 नवम्बर 2018 |
3. |
योकोगवा कोम्मोंट्रेड प्राइवेट लिमिटेड |
6, वाटेर्लू स्ट्रीट, रूम नंबर 506, 5वां तल, कोलकाता-700 069, पश्चिम बंगाल |
05.02518 |
26 मई 1998 |
31 अक्तूबर 2018 |
4. |
तगगस इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट लिमिटेड |
9सी, लॉर्ड सिन्हा रोड, कोलकाता-700 071, पश्चिम बंगाल |
05.2890 |
07 सितम्बर 1998 |
30 नवम्बर 2018 |
अत: उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 -आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1691
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