24 जनवरी 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्रम संख्या |
कंपनी का नाम |
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या |
पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख |
पंजीकरण रद्द करने की तारीख |
1. |
रॉनी फ़ाइनेंस लिमिटेड |
261, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेज़-III, नई दिल्ली-110 020 |
बी-14.02958 |
27 अगस्त, 2003 |
13 दिसम्बर, 2018 |
2. |
वी एंड सी वॉल्ट्स एंड फ़ाइनेंस लिमिटेड |
बीजी-554, प्रथम तल, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, नई दिल्ली-110 042 |
ए-14.02381 |
17 जून, 2004 |
14 दिसम्बर, 2018 |
3. |
स्वरण फ़ाइनेंस लिमिटेड |
द मॉल, द्वितीय तल (बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर), एसडीएम कोठी के सामने, मलेरकोटला, संगरूर, पंजाब-148 023 |
ए-06.00339 |
19 सितम्बर, 2007 |
14 दिसम्बर, 2018 |
4. |
मंगलम ट्रेडफ़िन प्राइवेट लिमिटेड |
23ए, एन एस रोड, तृतीय तल, रूम नंबर 10, कोलकाता-700 001, पश्चिम बंगाल |
बी.05.04317 |
30 अगस्त, 2001 |
14 दिसम्बर, 2018 |
5. |
दलबीर फ़ाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
बाजपुर रोड, होटल गुरताज़ बिल्डिंग, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड-244 713 |
12.00148 |
28 सितम्बर, 1998 |
07 जनवरी, 2019 |
परिणामस्वरूप, ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
शैलजा सिंह
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1735 |