अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया |
25 जनवरी 2019
अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश, के.वाई.सी (ग्राहक को जानिए), क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (सी.आइ.सी) की सदस्यता प्राप्त करने एवं आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले- यूसीबी के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., सीतापुर, उत्तर प्रदेश पर ₹ 5,00,000/- (रुपए पाँच लाख मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध होता है तथा दण्ड लगाना आवश्यक है।
शैलजा सिंह
उप महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1751 |
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