यू. पी. पोस्टल प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर अर्थदण्ड लगाया गया |
10 अप्रैल 2019
यू. पी. पोस्टल प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, पर अर्थदण्ड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना शाखा स्थानान्तरण के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए यू. पी. पोस्टल प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर ₹ 1,00,000/-(रूपये एक लाख मात्र) का अर्थदण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। मामले के तथ्यों पर विचार करने, बैंक के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित होता है तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2420 |
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