28 मई 2019
5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया हैI
क्र. |
कंपनी
का नाम |
कार्यालयीन
पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1. |
गीरा फ़ाइनेंस लिमिटेड |
302, शाश्वत कॉम्प्लेक्स, होटल कनक के पास, गुजरात कॉलेज के सामने, एलिसब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात-380 006 |
01.00049 |
02 मार्च 1998 |
25 मार्च 2019 |
2. |
अदूरजी एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड |
सरोष भवन, 16-बी/1, डॉ. अंबेदकर रोड, पुणे-411 001, महाराष्ट्र |
13.01307 |
04 नवम्बर 1999 |
10 अप्रैल 2019 |
3. |
गोयल ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड |
केडी-175, द्वितीय मंज़िल, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110 088 |
बी14.02448 |
07 सितम्बर 2001 |
29 अप्रैल 2019 |
4. |
सराफ सिल्क एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
37ए, बेंटिक्क स्ट्रीट, तृतीय तल, रूम नंबर 314, हेयर स्ट्रीट, कोलकाता-700 069, पश्चिम बंगाल |
बी.05.05121 |
31 जनवरी 2003 |
08 मई 2019 |
5. |
अभी अंबी फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड |
ओल्ड नंबर 19, न्यू नंबर 32, कैथेड्रल गार्डन रोड, नुंगंबक्कम, चेन्नई-600 034 |
बी-07.00574 |
15 फ़रवरी 2001 |
14 मई 2019 |
अत: उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2781 |