Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> PressReleases - Display
Date: 17/07/2019
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड जि.- अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई

17 जुलाई 2019

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 ए के अंतर्गत
निदेश – भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड जि.- अमरावती, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाग्योदय फ़्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वरुड, जि.- अमरावती, महाराष्ट्र को 17 जनवरी 2019 की कारोबार समाप्ति से निदेश जारी किया था। अ‍ब भारतीय रिजर्व बैंक ने इस निदेश की अवधि 18 जुलाई 2019 से17 अक्तूबर 2019 तक, तीन माह के लिए बढाई है, जो कि सामीक्षाधीन है । ये निदेश जमा की निकासी / स्वीकृति पर कुछ प्रतिबंधों तथा/ अथवा सीमा को निर्धारित करते हैं। बैंक परिसर में निदेश की प्रति आम जनता के अवलोकनार्थ प्रदर्शित की गई हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन निदेशों में परिशोधन किए जाने पर विचार कर सकता है । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया है । बैंक अपने वित्तीय स्थिती में सुधार होने तक प्रतिबंधों के अधिन बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा ।

योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/179

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।