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Date: 08/05/2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि त्रिचूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., त्रिस्‍सूर, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया

08 मई 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि त्रिचूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., त्रिस्‍सूर, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 04 मई 2023 के आदेश द्वारा दि त्रिचूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., त्रिस्‍सूर, केरल (बैंक) पर अग्रिमों का प्रबंधन– शहरी सहकारी बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

दिनांक 31 मार्च 2021 तक की वित्‍तीय स्थिति के आधार पर बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्‍य बातों के साथ-साथ, ऐसे मामलों का पता चला जहां एकबारगी चुकौती योजना के अंतर्गत निर्धारित उच्‍चतम सीमा का उल्‍लंघन करते हुए स्‍वर्ण ऋण मंज़ूर किए गए हैं। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उपर्युक्‍त निदेशों के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/192

 
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