Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> PressReleases - Display
Note : To obtain an aligned printout please download the (341.00 kb ) version to your machine and then use respective software to print the story.
Date: 30/11/2023
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मंडल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मंडल, जिला अहमदाबाद, गुजरात पर मौद्रिक दंड लगाया

30 नवंबर 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मंडल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मंडल, जिला अहमदाबाद, गुजरात
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 3 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा दि मंडल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मंडल, जिला अहमदाबाद, गुजरात (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण' के साथ पठित 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनका हित हो, को ऋण और अग्रिम' तथा 'सहकारी बैंक - जमाराशियों पर ब्याज दर' संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धाराओं 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47-ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण, तथा निरीक्षण रिपोर्ट, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक ने (i) ऐसी ऋण स्वीकृत की, जहां बैंक के एक निदेशक का रिश्तेदार गारंटीकर्ता था; और (ii) क) मियादी जमा पर, जो रविवार / छुट्टी / गैर-कामकाजी कार्य दिवस पर परिपक्व हुई, और अगले कार्य दिवसों पर भुगतान किया गया, ख) परिपक्वता से पहले आहरित जमाराशियों पर उस अवधि के लिए, जब तक वह बैंक के पास जमा रहीं और ग) परिपक्वता की तारीख से उनके चुकौती की तारीख तक परिपक्व अतिदेय मियादी जमाराशियों पर, लागू दर पर ब्याज का भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपरोक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1377

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।